सांसद चाहर को 10 दिन के भीतर हर हाल में गिरफ्तार किया जाए', कोर्ट

शल जज उमाकांत जिंदल ने आईजी रेंज ए सतीश गणेश को आदेश दिया है कि फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर को 10 दिन के भीतर हर हाल में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। 27 साल पुराने मामले में सांसद सहित चार आरोपी फरार हैं। चारों के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं।


इस मामले में विधायक योगेंद्र उपाध्याय सहित और भी आरोपी हैं लेकिन वे कोर्ट में पेश हो चुके हैं। उन्हें जमानत मिल चुकी है। राजकुमार चाहर, बृज प्रांत के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, मुकेश गुप्ता और त्रिलोकी नाथ अग्रवाल फरार चल रहे हैं।

मुकदमे में जानलेवा हमला, बलवा, तोड़फोड़ की धाराएं लगी हैं। इससे पहले कोर्ट ने एसएसपी को आदेश दिए थे कि गैर जमानती वारंट तामील कराए जाए। इसके बाद भी न तो आरोपी खुद कोर्ट में पेश हुए, न ही पुलिस ने वारंट तामील कराए। इनके फरार रहने के कारण केस का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने आईजी को आदेश दिया है कि एसएचओ को सख्त निर्देश दें कि आरोपियों को 27 जनवरी से पूर्व हर हाल में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।