आगरा में रविवार को 'जनता कर्फ्यू' के दिन शहर में बाहर से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि दिन में शादियों की भी इजाजत नहीं है। धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि धारा 144 के तहत ये व्यवसथा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है। लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। एडीएम सिटी ने अपील की है कि शनिवार रात से ही सोमवार सुबह तक करीब 36 घंटे तक लोग घरों में रहें।
अस्पताल खुलेंगे.... दफ्तरों पर जनता कर्फ्यू लागू नहीं
एडीएम सिटी ने कहा कि सभी तरह की आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुलेंगे। 'जनता कर्फ्यू' कार्यालयों के लिए नहीं है लेकिन कर्मचारियों को दो पालियों में बुलाना होगा।